दुष्कर्म के आरोप में फंसे जांजगीर चाम्पा के पूर्व कलेक्टर जे पी पाठक को ,,
बिलासपुर , 14-08-2020 8:44:40 PM


बिलासपुर 14 अगस्त 2020 - दुष्कर्म के मामले में फंसे IAS व जांजगीर चाम्पा के पूर्व कलेक्टर जे पी पाठक को हाइकोर्ट से राहत मिल गई है।
जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि जांजगीर चाम्पा जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे जे पी पाठक पर जांजगीर से ट्रांसफर होने के तत्काल बाद एक विवाहिता ने जनक प्रसाद पाठक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एस पी से मदद की गुहार लगाई थी।
जांजगीर जिले के पूर्व कलेक्टर जे पी पाठक पर बलात्कर का आरोप लगने के बाद शासन ने जे पी पाठक को सस्पेंड कर दिया था , FIR दर्ज होने के बाद जांजगीर पुलिस जे पी पाठक को गिरफ्तार करने के लिए लगातार उनके घर और संभावित ठिकानों पर दबिस दे रही थी।
आज उस केस में IAS जनक प्रसाद पाठक को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है।
जांजगीर के पूर्व कलेक्टर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की सुनवाई अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में हुई जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर, आशुतोष पाण्डे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने यह कहकर आईएएस को अग्रिम जमानत का लाभ दिया कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देर से कराई गई, इससे मामला कमजोर हो रहा है। मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष से सरफराज खान और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने आपत्ति दर्ज की।