छत्तीसगढ़ - कुख्यात अपराधी बादल सागर 01 साल के लिए जिला बदर , कलेक्टर ने जारी किया आदेश


दुर्ग 15 जनवरी 2025 - जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बादल सागर को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है।
जिला दण्डाधिकारी ऋचा चौधरी ने SSP दुर्ग के प्रतिवेदन पर आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में बादल सागर पिता राजाराम सागर निवासी बिजली ऑफिस के पीछे डिपरापारा दुर्ग जिला दुर्ग को एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव , खैरागढ़ एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना बादल सागर प्रवेश नहीं कर सकेगा।